केवल पंजीकृत ई-रिक्शा वाहनों को ही सड़क पर चलने दिया जाएगा - संदीप

शहर में चल रहे ई-रिक्शा के चालक, समाजसेवी मनदीप सिंह मन्ना के नेतृत्व में नगर निगम अमृतसर के रंजीत एवेन्यू कार्यालय में निगम आयुक्त-सह-सीईओ स्मार्ट सिटी के समक्ष पेश हुए एवं राही योजना के तहत ई-रिक्शा बंद करने के संबंध में अपनी कठिनाइयों को बताया।

केवल पंजीकृत ई-रिक्शा वाहनों को ही सड़क पर चलने दिया जाएगा - संदीप

अमृतसर - पंजाब में अमृतसर के निगमायुक्त संदीप ऋषि ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि केवल पंजीकृत ई-रिक्शा वाहनों को ही शहर की सड़कों पर चलने दिया जाएगा।

शहर में चल रहे ई-रिक्शा के चालक, समाजसेवी मनदीप सिंह मन्ना के नेतृत्व में नगर निगम अमृतसर के रंजीत एवेन्यू कार्यालय में निगम आयुक्त-सह-सीईओ स्मार्ट सिटी के समक्ष पेश हुए एवं राही योजना के तहत ई-रिक्शा बंद करने के संबंध में अपनी कठिनाइयों को बताया। आज की बैठक में निगमायुक्त, सचिव आरटीए के अलावा अर्शदीप सिंह और प्रभारी यातायात पुलिस भी शामिल हुए।

बैठक में कमिश्नर ऋषि ने मौजूदा ई-रिक्शा चालकों को स्पष्ट किया कि राही योजना सरकार का अपना प्रोजेक्ट है, जिसके तहत शहर के पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ई-ऑटो के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई है। इस योजना के तहत पुराने डीजल ऑटो चालक जो अमृतसर शहर के निवासी हैं और जिनका ऑटो पीबी02 सीरीज के तहत पंजीकृत है, वे अपना पुराना डीजल ऑटो नकद भुगतान या जीरो बैलेंस भुगतान और आसान बैंक किश्तों में एक दिन में प्राप्त कर नया ई-ऑटो ले सकते हैं।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ‘राही योजना’ से सरकार की मंशा पुराने डीजल ऑटो चालकों को बेरोजगार करने की नहीं है, क्योंकि यह योजना वर्ष 2019 से शुरू की गई है और तब से पुराने डीजल ऑटो चालकों को ई-ऑटो अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस योजना को अपनाने वाले लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के अलावा 1.40 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी मिलती है लेकिन अब सरकार दबाव बना रही है अमृतसर शहर में राही योजना के तहत समयबद्ध तरीके से ई-ऑटो चलायें जिसके लिए निगम प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस कार्य के लिए हाथ मिलाया है।

निगमायुक्त ने बैठक में मौजूद ई-रिक्शा चालकों से कहा कि यदि वे शहर में ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं तो वे सचिव, आरटीए को अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करायें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वीकृत दस्तावेज तैयार करने के बाद ही ई-रिक्शा को सड़क पर चलाया जाना चाहिए। ई-रिक्शा चालकों को यह भी सलाह दी गई कि जिन कंपनियों के ऑटो राही योजना के तहत दिए जा रहे हैं, वे नियमित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।