हम नौकरियाँ नहीं बांटते, योग्यता के आधार पर नौकरियां देते हैं - खट्टर

श्री खट्टर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं और युवा अपनी मेहनत और योग्यता से नौकरी लेकर जाते हैं।

हम नौकरियाँ नहीं बांटते, योग्यता के आधार पर नौकरियां देते हैं - खट्टर

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनैतिक तरीकों से नौकरियाँ बाँटने की परम्परा को लेकर पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी सरकार में नौकरियाँ बांटी नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं।

श्री खट्टर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं और युवा अपनी मेहनत और योग्यता से नौकरी लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा “कांग्रेस की तरह हमारे पास नौकरी देने का कोई गारंटी फॉर्मूला नहीं है। वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से योग्यता पर नौकरी दे रही है।”

संयुक्त योग्यता परीक्षा(सीईटी) की मुख्य परीक्षा के लिए चार गुणा उम्मीदवारों को बुलाने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि अब इस समय भर्ती से सम्बंधित नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय भर्ती के चार गुणा उम्मीदवारों को बुलाने सम्बंधित नियम और शर्तों के बारे में पता था। लेकिन अब कुछ लोग अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं। उनका परोक्ष रूप से निशाना विपक्ष पर था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने भी कहा है कि किसी भी परीक्षा के विज्ञापन से पहले तय किए गए किसी भी नियम और शर्तों को बाद में किसी भी स्तर पर नहीं बदला जा सकता। नए विज्ञापन जब निकालेंगे तब किसी भी संशोधन पर विचार किया जाएगा।

दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी करने में विलम्ब होने को लेकर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र(पीपीपी) डाटा के अनुसार राज्य में 2.70 लाख दिव्यांग हैं, जिनमें से 26 प्रतिशत यानी लगभग 73,197 के प्रमाण पत्र लम्बित हैं। ऐसे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूडीआईडी कार्ड जल्द बनाए जाएं। इसके अलावा, 2 सप्ताह से लेकर अधिकतम 8 सप्ताह तक का समय दिया गया है। इस अवधि में इन सभी को प्रमाण पत्र मिल जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पीपीपी में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु होने या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि दयालु योजना में अब तक 227 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, 600 व्यक्तियों का डाटा और उपलब्ध है, जिसे सत्यापित किया जा रहा है। इस योजना में विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 3 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।